एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के जरिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड
के तहत भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखते हैं। EPF की रकम को दो
तरह की स्कीम में जमा किया जाता है। पहला प्रोविडेंट फंड यानी EPF और
दूसरा पेंशन फंड यानी EPS होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12
फीसदी हिस्सा उसकी सैलरी से काटा जाता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से दिया
जाता है। व्यक्ति की सैलरी का 12% कर्मचारी ईपीएफ में जमा हो जाता है,
वहीं,
कंपनी
के योगदान का 3।67% EPF में जमा होता है और बाकी 8।33 फीसदी हिस्सा
कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में जमा हो जाता है।
प्रोविडेंट फंड निकासी के लिए क्या है नियम?
कुछ साल पहले ईपीएफओ ने नियम बनाया था कि आंशिक निकासी बच्चे की शादी,
उच्च
शिक्षा और मकान खरीदने के लिए की जा सकती है। अब ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक,
नौकरी
छोड़ने के एक महीने बाद ही मेंबर्स 75 फीसदी धन की निकासी कर सकते हैं और 2
महीने बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं। इससे पहले, नौकरी छोड़ने या
बेरोजगार होने की स्थिति में दो महीने के बाद ही पीएफ की रकम निकाली जा सकती थी।
पेंशन के लिए अलग हैं नियम
अगर आप EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी
अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं। चाहे आपकी नौकरी 6
महीने की हो या 10 साल की। लेकिन, पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको
थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो
आपको समझने चाहिए। आइये जानते हैं अलग-अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर
सकते हैं?
PF ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा?
अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) एक खाते से
दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री
हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि,
ट्रांसफर
किए हुए खाते में से केवल पीएफ की रकम ट्रांसफर होती है और आप केवल PF का
पैसा ही निकाल सकते हैं। पेंशन की रकम को आपकी service history से
जोड़ दिया जाता है। मतलब यह कि अगर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस
हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58
साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा।
6 महीने से कम की हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, मतलब
180 दिन की ड्यूटी से कम है तो भी आप सिर्फ PF की रकम ही निकाल
पाएंगे। लेकिन, पेंशन में जमा रकम आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि EPFO के
नियम अनुसार 180 दिन की कम ड्यूटी की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते।
9 साल 6 महीने से अधिक हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से
ज्यादा की हो चुकी है तो आप अपने PF के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल
पाएंगे। क्योंकि, 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है। EPFO
के
नियमों के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए
हकदार बन जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। मतलब यह कि आपको आजीवन
पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे।
पेंशन का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9
साल 6 महीने से कम है, तो आप Form 19 और 10c जमा
करके अपने पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। लेकिन, इसके
लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस में
अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है। फॉर्म भरने के बाद
इन्हें एम्प्लॉयर यानी EPFO के कार्यालय में ही जमा करना होगा।
निकासी के बाद क्या रिटायरमेंट पर मिलेगी पेंशन?
अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो याद
रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे। क्योंकि PF के
साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है Full & Final PF settlement और
ऐसे मामलों में आपका वह PF खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया
जाता है। इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते
हैं।
स्रोत: ज़ीबिज़.कॉम